अपना देश

SC ने खारिज की महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको हमसे नहीं, बल्कि राष्ट्रपति से मांग करनी चाहिए. याचिकाकर्ता ने राज्य में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था.

नई दिल्ली,अमन यात्रा : महाराष्ट्र की उद्धव सरकार बर्खास्त कर राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है. याचिकाकर्ता ने राज्य में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग और सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था. सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस एस ए बोबड़े ने याचिकाकर्ता से कहा कि आपको हमसे नहीं, बल्कि राष्ट्रपति से मांग करनी चाहिए.

याचिका में क्या हवाला दिया गया था?

याचिका में याचिकाकर्ता विक्रम गहलोत ने राज्य में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग के ज़रिए सरकार को नापसंद लोगों पर निशाना साधने का आरोप लगाया था. याचिका में रिटायर्ड नौसेना अधिकारी मदन लाल शर्मा की पिटाई और अभिनेत्री कंगना रानाउत के दफ्तर का एक बड़ा हिस्सा तोड़े जाने जैसी घटनाओं का हवाला दिया गया था.

 

मुंबई की कानून व्यवस्था कुछ दिनों तक सेना के हवाले करें- याचिका

याचिका में यह भी कहा गया है था कि अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन नहीं भी लगाया जाता है तो कम से कम मुंबई और आस-पास की कानून व्यवस्था कुछ दिनों तक सेना के हवाले कर देनी चाहिए.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

AD
Back to top button