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कानपुर नगर में शांति व्यवस्था हेतु धारा 163 लागू, धार्मिक और जातिगत आलोचना पर प्रतिबंध

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने 02 दिसम्बर से 01 जनवरी तक के लिए एकपक्षीय आदेश किया पारित, लाउडस्पीकर के प्रयोग पर भी कड़ी पाबंदी

कानपुर नगर। कानपुर नगर पुलिस कमिश्नरेट की सीमाओं में कानून के बेहतर अनुपालन और शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु संयुक्त पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163 के तहत कड़े प्रतिबंधात्मक आदेश पारित किए हैं। वर्तमान परिस्थितियों में संवेदनशीलता की अभिवृद्धि तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के गंभीर विषय के दृष्टिगत, यह आदेश तत्काल प्रभाव से और एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।

यह आदेश दिनांक 02 दिसंबर 2025 से दिनांक 01 जनवरी 2026 तक लागू रहेगा।

प्रमुख प्रतिबंधात्मक निर्देश:

  1. आपत्तिजनक वक्तव्य पर रोक: कोई भी वक्ता या राजनैतिक दल किसी धर्म, जाति व व्यक्ति विशेष की आलोचना नहीं करेगा और न ही साम्प्रदायिक उन्माद व जातिगत संघर्ष उत्पन्न करने वाला आपत्तिजनक कैसेट बजाएगा या प्रेरित करेगा।

  2. घातक हथियार रखने पर प्रतिबंध: तलवार, बल्लम, भाला, करौली, बेंत, काता, 5 सेमी से बड़ा चाकू, धनुषबाण, लाठी, डण्डा या अन्य कोई घातक हथियार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर लेकर चलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

    • छूट: बीमार व्यक्ति जो छड़ी के सहारे चलते हैं, सरकारी कर्मचारी जो ड्यूटी पर हैं, तथा आग्नेयास्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण/अंकन कराने आने वाले व्यक्ति इस प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।

  3. समूह और सभा पर प्रतिबंध: शादी-विवाह या शवयात्रा को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति 05 अथवा 05 से अधिक के ग्रुप में किसी सार्वजनिक स्थान या सड़क पर एकत्रित नहीं होगा। जनसभा, नुक्कड़ सभा, जुलूस या प्रदर्शन बिना पूर्व अनुमति के आयोजित नहीं किए जा सकेंगे।

  4. उत्तेजक सामग्री पर रोक: उत्तेजक नारा या भाषण, समाज में द्वेष फैलाने, धार्मिक उन्माद बिगाड़ने वाले बैनर, पोस्टर, होर्डिंग आदि नहीं लगाए जाएंगे। साथ ही, ऐसे कार्यक्रम या ऑडियो-वीडियो का प्रयोग नहीं किया जाएगा जिससे किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचे या साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़े।

ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण:

  • समय सीमा: माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में, रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबन्धित रहेगा।

  • डेसीबल सीमा: औद्योगिक क्षेत्र, वाणिज्यक क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र और शांत क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिकतम अनुमन्य ध्वनि सीमा का सभी को अनुपालन करना होगा।

  • अनुमति अनिवार्य: कमिश्नरेट सीमा में 02 से ज्यादा लाउडस्पीकर प्रयोग करने तथा सीमा के बाहर से डीजे/स्पीकर लाने के लिए आयोजक को पूर्व से अनुमति प्राप्त कर, उसकी प्रति परिचय पत्र सहित संबंधित थाने में जमा करनी होगी।

परीक्षा केंद्र सुरक्षा:

आगामी प्रस्तावित परीक्षाओं के मद्देनजर, परीक्षार्थियों, केन्द्र व्यवस्थापकों और ड्यूटी पर लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति परीक्षा केन्द्रों की बाउण्ड्रीवाल के बाहर 100 मीटर की परिधि के अन्दर प्रवेश नहीं करेगा। साथ ही, इस 200 मीटर की परिधि के भीतर ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा।

संयुक्त पुलिस आयुक्त ने स्पष्ट किया कि इस आदेश अथवा इसके किसी अंश का उल्लंघन करना भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। किसी भी छूट या शिथिलता के लिए व्यक्ति पुलिस आयुक्त या संयुक्त पुलिस आयुक्त या चारों जोन के पुलिस उप-आयुक्त के सम्मुख विधिवत आवेदन कर सकते हैं। इस आदेश का प्रचार स्थानीय समाचार पत्रों एवं पुलिस कंट्रोल रूम की गाड़ियों द्वारा किया जाएगा।

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