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ऑपरेशन कन्विक्शन की बड़ी सफलता: रूरा के अभियुक्त विक्रांत को कोर्ट ने दी सज़ा

अवैध शराब तस्करी के मामले में दोषी सिद्ध, 2500 रुपये का अर्थदंड

कानपुर देहात पुलिस के ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ अभियान को आज एक बड़ी सफलता मिली। रूरा थाना क्षेत्र के एक अभियुक्त को अवैध शराब तस्करी के मामले में माननीय न्यायालय ने दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है।

घटना और पुलिस की कार्यवाही

अभियुक्त विक्रांत कुमार (उम्र 25 वर्ष, निवासी भंवरपुर, थाना रूरा) के विरुद्ध 24 फरवरी 2023 को अवैध शराब (ट्विन टावर कंपनी के कुल 12 क्वार्टर) बरामद होने के संबंध में मु.अ.सं. 42/2023 धारा 60 आबकारी अधिनियम के तहत मामला पंजीकृत किया गया था।पुलिस की त्वरित कार्यवाही के तहत, विवेचक द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना करते हुए वास्तविक तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर महज एक महीने के भीतर 22 मार्च 2023 को माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया गया था।

सजा का ऐलान

ऑपरेशन कन्विक्शन के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु उच्चाधिकारियों के आवश्यक दिशा-निर्देशों पर, थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल ने लगातार और प्रभावी पैरवी की। सही तथ्यों पर गवाहों की गवाही माननीय न्यायालय के समक्ष कराई गई। इसी के फलस्वरूप, आज दिनांक 15 दिसंबर 2025 को माननीय न्यायालय ए.सी.जे.एम. प्रथम, जनपद कानपुर देहात द्वारा अभियुक्त विक्रांत कुमार को दोष सिद्ध करते हुए निम्नलिखित दंड दिया गया:

  1. न्यायालय उठने तक न्यायिक अभिरक्षा का दंड।

  2. 2500 रुपये का अर्थदंड।

न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अर्थदंड अदा न करने पर अभियुक्त को 02 दिवस का साधारण कारावास भुगतना होगा। पुलिस प्रशासन ने इस सजा को समाज में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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