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ऑपरेशन कन्विक्शन: पति की हत्या करने वाली पत्नी को उम्रकैद, 21 महीने में मिला न्याय

न्यायालय ने अभियुक्ता पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा चलाये जा रहे ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत कानपुर देहात पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। जिला एवं सत्र न्यायालय माती ने पति की जलाकर हत्या करने वाली अभियुक्ता आकांक्षा उर्फ बेबी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अभियुक्ता पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।

सोते हुए पति पर तेल छिड़ककर लगा दी थी आग

घटना 26 मार्च 2024 की है, जब मंगलपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर कुदौली गांव में आकांक्षा उर्फ बेबी ने कमरे में सो रहे अपने पति चरन सिंह पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी। इस जघन्य कांड में चरन सिंह की मौत हो गई थी। मंगलपुर पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए साक्ष्य संकलन किया और कड़ी धाराओं में आरोप पत्र दाखिल किया।

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ से सुनिश्चित हुई कड़ी सजा

पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार ने मामले में प्रभावी पैरवी की। वैज्ञानिक साक्ष्यों और गवाहों के बयानों को मजबूती से न्यायालय के समक्ष रखा गया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने मामले की गंभीरता को देखते हुए 24 दिसंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया। फैसले के अनुसार, अर्थदंड न चुकाने की स्थिति में अभियुक्ता को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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