कानपुर देहात: युवती को छत से फेंककर हत्या करने वाले अभियुक्त को 7 वर्ष का कारावास, 10 हजार रुपये जुर्माना
ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत भोगनीपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से कोर्ट ने सुनाया फैसला

कानपुर देहात: भोगनीपुर थाना क्षेत्र के चांदापुर गांव में करीब तीन साल पहले एक युवती को छत से नीचे फेंककर उसकी जान लेने के मामले में अदालत ने अभियुक्त को दोषी ठहराया है। माननीय न्यायालय एडीजे-04 कानपुर देहात ने अभियुक्त को सात वर्ष के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड न देने पर छह माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, 15 अक्टूबर 2023 को ग्राम चांदापुर निवासी लवकेश पुत्र राकेश ने वादी की पुत्री को घर की छत से नीचे गिरा दिया था। गंभीर रूप से घायल युवती की इलाज के दौरान मौत हो गई थी। इस मामले में थाना भोगनीपुर में अभियुक्त के खिलाफ धारा 304 (गैर-इरादतन हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहनता से जांच करते हुए साक्ष्य जुटाए और 5 जनवरी 2024 को अदालत में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल किया था।
प्रदेश स्तर पर अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन_कन्विक्शन अभियान के तहत भोगनीपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष ने मामले में लगातार प्रभावी पैरवी की। न्यायालय में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर एडीजे-04 न्यायालय ने शुक्रवार को अभियुक्त लवकेश को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।
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