कुल्हाड़ी के हत्थे से पिता को पीट-पीटकर मार डाला; वांछित पुत्र शिवली पुलिस की गिरफ्त में
शिवली थाना पुलिस ने एक सराहनीय कार्रवाई करते हुए अपने ही पिता को कुल्हाड़ी के हत्थे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर देने और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार

कानपुर देहात। शिवली थाना पुलिस ने एक सराहनीय कार्रवाई करते हुए अपने ही पिता को कुल्हाड़ी के हत्थे से पीटकर गंभीर रूप से घायल कर देने और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो जाने के मामले में वांछित चल रहे एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने अभियुक्त को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी के साथ पकड़ा है।
जनपद कानपुर देहात में अपराधों पर नियंत्रण और घटनाओं की रोकथाम के विशेष अभियान के तहत दिनांक 17.10.2025 को यह गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तार अभियुक्त की पहचान दिनेश उर्फ नन्हे पुत्र किशनलाल, निवासी ग्राम प्रतापपुर खास, थाना शिवली, जनपद कानपुर देहात के रूप में हुई है।
क्या है मामला:
दिनांक 15.10.2025 को वादी पंकज पुत्र भारत कमल ने शिवली थाने में एक प्रार्थना पत्र दिया था। प्रार्थना पत्र में बताया गया था कि अभियुक्त दिनेश पुत्र किशनलाल ने वादी के दादा (ताऊ) किशनलाल के साथ कुल्हाड़ी के बेट (हत्थे) से मारपीट की और गाली-गलौज की, जिससे किशनलाल को गंभीर चोटें आईं। शिकायत करने पर अभियुक्त ने जान से मारने की धमकी भी दी थी। इस संबंध में थाना शिवली में मु0अ0सं0 308/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3) भारतीय न्याय संहिता के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
इलाज के दौरान हुई मृत्यु:
गंभीर रूप से घायल हुए किशनलाल पुत्र स्व० प्रीतम सिंह को उपचार के लिए हैलट अस्पताल, कानपुर ले जाया गया था, जहाँ दिनांक 15.10.2025 को ही दोपहर करीब 3 बजे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की गंभीरता और मजरूब की मृत्यु के बाद जांच के क्रम में मुकदमे में भारतीय न्याय संहिता की धारा 105 (जो संभवतः हत्या से संबंधित है) की बढ़ोत्तरी की गई।
ऐसे हुई गिरफ्तारी:
पुलिस ने बताया कि नामित अभियुक्त दिनेश उर्फ नन्हे को आज दिनांक 17.10.2025 को मुखबिर खास की सूचना पर सुबह 06:20 बजे थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रतापपुर नहर पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के समय उसके पास से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी बरामद की गई है।
आगे की कार्यवाही:
शिवली थाना पुलिस ने गिरफ्तारशुदा अभियुक्त दिनेश उर्फ नन्हे (उम्र करीब 30 वर्ष) को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की कार्यवाही कर रही है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास मु0अ0सं0 308/2025 धारा 115(2)/117(2)/352/351(3)/105 बीएनएस थाना शिवली के रूप में दर्ज है।



