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कानपुर देहात: अब नहीं चलेंगे पटाखों वाले साइलेंसर परिवहन विभाग ने 57 वाहनों का काटा चालान

गैराज संचालकों को आखिरी चेतावनी मोडिफाई साइलेंसर लगाया तो सीधे होगी जेल

कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा और जन सुरक्षा को ताक पर रखकर मोडिफाइड साइलेंसर के जरिए शोर मचाने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ परिवहन विभाग ने मोर्चा खोल दिया है। माननीय उच्च न्यायालय और परिवहन आयुक्त के निर्देशों पर अमल करते हुए प्रवर्तन अधिकारियों ने मई माह में अब तक 57 वाहनों के विरुद्ध चालान और सीलिंग की कार्रवाई की है। विशेष रूप से बुलेट जैसे वाहनों में लगे पटाखों वाले साइलेंसर और कर्कश प्रेशर हॉर्न को मोटर यान अधिनियम 1988 का सीधा उल्लंघन माना गया है।

परिवहन विभाग की टीम ने अकबरपुर, माती, भोगनीपुर, सिकंदरा, रूरा और रसूलाबाद जैसे प्रमुख क्षेत्रों में गैराजों और एजेंसियों का औचक निरीक्षण भी किया। गैराज संचालकों को सख्त चेतावनी दी गई है कि यदि वे किसी वाहन में अवैध साइलेंसर लगाते पाए गए, तो वाहन मालिक के साथ-साथ उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि बंद किए गए वाहनों को तभी रिलीज किया जाएगा जब उनमें से मोडिफाइड साइलेंसर हटाकर मानक के अनुरूप साइलेंसर लगा दिए जाएंगे।

प्रवर्तन अधिकारियों ने आम जनता से अपील की है कि वे शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने में सहयोग करें और अपने वाहनों में किसी भी प्रकार के अवैध बदलाव न कराएं। नियम तोड़ने वालों के ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन का पंजीकरण रद्द करने की तैयारी भी की जा रही है।


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