कानपुर देहात में नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को 3 साल की जेल, ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत मिली सजा
पॉक्सो कोर्ट ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है।

कानपुर देहात की पॉक्सो कोर्ट ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर कड़ा प्रहार करते हुए एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। मिशन शक्ति 5.0 और ऑपरेशन कन्विक्शन के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते, करीब आठ साल पुराने छेड़छाड़ के मामले में अभियुक्त को कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह निर्णय समाज में महिला सुरक्षा और अपराधियों के प्रति कड़े संदेश के रूप में देखा जा रहा है।
सख्त पैरवी से मिली सफलता
घटना अप्रैल 2018 की है, जब अभियुक्त सचिन निवासी बैजूपुरवा ने एक बालिका के साथ छेड़छाड़ की थी। थाना शिवली पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए मात्र आठ दिनों के भीतर ही न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। इस मामले को प्राथमिकता पर रखते हुए मॉनिटरिंग सेल और कोर्ट पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी की गई, जिसके परिणामस्वरूप आज माननीय न्यायालय एडीजे-13/पॉक्सो एक्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।
न्यायालय का फैसला
माननीय न्यायालय ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त सचिन को 3 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अभियुक्त पर 7,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में दोषी को एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, यह सजा महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और कानून व्यवस्था को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी उपलब्धि है।
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