कानपुर देहात: जनहित याचिका पर घटा टोल टैक्स” चार दिन की चांदनी “कहावत को ही चरितार्थ करने वाला हुआ साबित
उपभोक्ताओं को मिला केवल 17 दिन तक 5 रुपये का लाभ

- कानपुर देहात के बारां संकलन केंद्र पर जनहित याचिका के बाद 5 अक्टूबर को कम हुआ टोल टैक्स 22 अक्टूबर को फिर बढ़ा दिया गया।
- उपभोक्ताओं को केवल 17 दिन तक ही 5 रुपये से 35 रुपये तक की राहत मिल पाई।
- राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) ने पुनः याचिका दायर कर टोल टैक्स को पूर्व की स्थिति में लाया।
- एनएचएआई अधिकारी के अनुसार, 17 दिन की राहत से बारां टोल प्लाजा को प्रतिदिन लगभग ₹1.50 लाख का नुकसान हुआ।
- जनपद के उपभोक्ताओं में शासन के खिलाफ रोष व्याप्त।
5 अक्तूबर को कम हुआ और 22 को जैसे थे का जारी किया गया आदेश
सुशील त्रिवेदी,कानपुर देहात। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा संचालित टोल टैक्स वसूली अभियान को लेकर जनहित याचिका के अनुसार मिलीं खुशियो पर उस समय कुठाराघात हो गया जब प्राधिकरण ने उसी अदालत पुनः याचिका दायर कर टोल टैक्स को पूर्व की स्थिति में ला दिया। हालांकि उपभोक्ताओं को मिलने वाला लाभ ऊंट के मुह में जीरा जैसा था किंतु भले ही यह “चार दिन की चांदनी-फिर अँधेरी रात “कहावत को चरितार्थ करने जैसा ही हुआ, लेकिन उपभोक्ताओं ने कानपुर देहात के बारां संकलन केंद्र पर लगभग 5 वर्ष पूर्व एक माह लगातार धरना दिया था और केवल एक ही मांग थी कि 20 किलोमीटर की परिधि में निवास करने वाले लोगों को टोल फ्री रखा जाए जो पूरी तरह नजरंदाज कर दिया गया।
इधर जब 5 अक्टूबर को टोल को कम करने की घोषणा हुई तो उपभोक्ताओं में राहत की सांस ली जो 22 अक्टूबर तक चल सकीं । ज्ञातव्य है कि इस मामले को लेकर एक जनहित याचिका दायर की गई जिसमें न्यायालय ने याचिकाकर्ता के तर्कों को स्वीकार कर राहत दे दी जिसके आधार पर विभिन्न कटेगरी के वाहनों के लिए 5 रुपये से 35 रुपये तक की राहत मिल गई थी लेकिन अब 22 अक्तूबर की रात से पूर्व की भांति वसूली प्रारंभ हो गई जिससे जनपद के उपभोक्ताओं में शासन के खिलाफ रोष व्याप्त हो गया है।
इस सम्बन्ध में संयुक्त महाप्रबंधक मनोज शर्मा ने बताया कि 5 अक्टूबर से 22 अक्टूबर के बीच में केवल Bara टोल प्लाजा पर लगभग 1.50 लाख रुपये का नुकसान प्रतिदिन हुआ है जो कुल आय का 2 प्रतिशत से भी अधिक है हालांकि उनका मानना है कि अब इस घाटे को जल्द ही पूरा कर लिया जाएगा ।
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