कानपुर: बिना अनुमति न्यू ईयर पार्टी की तो खैर नहीं, जेल और जुर्माना दोनों
कानपुर में पार्टी आयोजकों पर सख्ती: बिना परमिशन जश्न मनाया तो लगेगा तगड़ा झटका
- न्यू ईयर पार्टियों के लिए जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति अनिवार्य
- नियमों के उल्लंघन पर 6 महीने की जेल और 20 हजार का जुर्माना
- निवेश मित्र पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन
- पारिवारिक कार्यक्रमों को छोड़कर सभी आयोजनों पर नियम लागू
कानपुर नगर। क्रिसमस और 31 दिसंबर (नववर्ष) के जश्न को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (नगर) ने स्पष्ट किया है कि जनपद के किसी भी गेस्ट हाउस, पार्क, होटल, क्लब या पब में मनोरंजन कार्यक्रम आयोजित करने से पहले जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति पार्टी करने वालों के खिलाफ यूपी चलचित्र (विनियमन) अधिनियम के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासनिक आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने पर आयोजकों को 6 महीने की जेल और अधिकतम 20 हजार रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। यदि उल्लंघन जारी रहता है, तो प्रतिदिन 2 हजार रुपये का अतिरिक्त दंड भी लगाया जाएगा। यह नियम केवल सार्वजनिक और व्यावसायिक आयोजनों पर लागू होगा, व्यक्तिगत पारिवारिक कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है।
आयोजकों को पार्टी की अनुमति के लिए निवेश मित्र पोर्टल (niveshmitra.up.nic.in) पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। इसके लिए अग्नि सुरक्षा, बिजली सुरक्षा और शांति व्यवस्था से जुड़े अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अपलोड करने होंगे। किसी भी तकनीकी समस्या के लिए कलेक्ट्रेट स्थित मनोरंजन कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि बिना परमिशन कोई भी आयोजन गैर-कानूनी माना जाएगा।



