छेड़छाड़ के दोषी को 3 साल की सजा, ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत मिली सफलता
कानपुर देहात में पुलिस ने 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलपुर थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

कानपुर देहात: कानपुर देहात में पुलिस ने ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। मंगलपुर थाना पुलिस की प्रभावी पैरवी के बाद, नाबालिग से छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के दोषी को कोर्ट ने 3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।
क्या था मामला?
यह मामला 6 जून 2020 का है। एक नाबालिग लड़की के घर में घुसकर उसके साथ छेड़छाड़ की गई थी। जब लड़की ने विरोध किया, तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। इस घटना के बाद, थाना मंगलपुर में मुकदमा संख्या 404/2020 के तहत धारा 452, 354, 506 (भारतीय दंड संहिता) और 7/8 (पॉक्सो एक्ट) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
थाना प्रभारी ज्ञानप्रकाश पाण्डेय ने मामले की जांच की और पर्याप्त सबूतों के साथ आरोप पत्र दाखिल किया।
न्यायालय का फैसला
आज, 23 अगस्त 2025 को, माननीय एडीजे-14 पॉक्सो एक्ट कोर्ट, कानपुर देहात ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए उसे 3 साल के सश्रम कारावास और ₹10,000 के जुर्माने की सजा सुनाई। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जुर्माना न चुकाने पर दोषी को एक महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ का उद्देश्य महिला संबंधी अपराधों में त्वरित और प्रभावी पैरवी कर दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाना है। यह फैसला इसी अभियान की एक महत्वपूर्ण सफलता है।



