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कानपुर देहात: रेप और पॉक्सो मामले में दोषी को 10 साल का सश्रम कारावास

पुलिस के 'ऑपरेशन कनविक्शन' के तहत त्वरित सजा, पीड़िता को धमकी देने के लिए 1 वर्ष का अतिरिक्त कारावास

कानपुर देहात। कानपुर देहात पुलिस के ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत, एक अभियुक्त को नाबालिग से दुष्कर्म और जान से मारने की धमकी देने के मामले में त्वरित और सख्त सजा सुनाई गई है। माननीय न्यायालय ADJ/FTC I कानपुर देहात ने अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ गुलाबी पुत्र चंद्रशेखर दुबे को दोषी सिद्ध करते हुए यह निर्णय दिया है।

न्यायालय का निर्णय

माननीय न्यायालय ADJ/FTC I ने अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ गुलाबी (निवासी ग्राम मुहाना, थाना गजनेर) को धारा 376 IPC (दुष्कर्म) और 3/4 पॉक्सो एक्ट में दोषी पाते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, उस पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर 10 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

इसके अतिरिक्त, पीड़िता को जान से मारने की धमकी देने के मामले में धारा 506 IPC के तहत अभियुक्त को 01 वर्ष के साधारण कारावास से भी दंडित किया गया है।

घटना और पुलिस कार्रवाई

यह मामला थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से संबंधित है। दिनांक 17.09.2023 को वादी राघवेंद्र की लिखित तहरीर पर अभियुक्त वीरेंद्र उर्फ गुलाबी पुत्र चंद्रशेखर दुबे निवासी मुहाना, थाना गजनेर के खिलाफ दुष्कर्म, छेड़छाड़ और जान से मारने की धमकी देने के आरोप में मुकदमा (संख्या 305/2023) पंजीकृत किया गया था।

पुलिस विवेचना में आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया गया और साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पुलिस ने अपराध पर त्वरित सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ के तहत, प्रभावी पैरवी, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल के माध्यम से आवश्यक दिशा-निर्देश दिए, जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष से भी कम समय में यह फैसला आया है।

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