जालौनउत्तरप्रदेश

बार एसोसिएशन ने उपजिलाधिकारी व तहसीलदार के स्थानांतरण की मांग कर अनिश्चितकालीन हड़ताल की

विधायक निधि से निर्माणाधीन हाल एवं बरामदे को क्षतिग्रस्त करने तथा नवागांतुक तहसीलदार पर जनहित का कार्य न कर अभद्रता से बात करने का आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है।

कालपी,जालौन,अमन यात्रा । विधायक निधि से निर्माणाधीन हाल एवं बरामदे को क्षतिग्रस्त करने तथा नवागांतुक तहसीलदार पर जनहित का कार्य न कर अभद्रता से बात करने का आरोप लगाते हुए दोनों अधिकारियों के स्थानांतरण की मांग कर अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। बार एसोसिएशन के महामंत्री अजय कुमार श्रीवास्तव ने एक पत्र के माध्यम से अवगत कराते हुए लिखा कि अधिवक्ता एसोसिएशन के अध्यक्ष की अध्यक्षता में दिनांक 28मई को एक बैठक हुई जिसमें बताया गया कि पूर्व विधायक नरेन्द्र पाल सिंह जादौन द्वारा अधिवक्ताओं को बैठने के लिए एक हाल बरामदे के निर्माण हेतु विधायक निधि से शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत कराई गई थी जिसका निर्माण यू पी स्टेट कान्ट्रेक्सन एण्ड इफास्ट्रेक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन उरई विभाग द्वारा तहसील प्रांगण में 7मीटर उत्तर दक्षिण व 4.40मुटर पूर्व पश्चिम हाल का निर्माण बीम व फाउंडेशन तक ठेकेदार द्वारा कराया गया था.

 

जिसे उपजिलाधिकारी अंकुर कौशिक द्वारा 28मई को बुलडोजर द्वारा ध्वस्त वह क्षतिग्रस्त करा दिया गया जिसमें ठेकेदार यह जूनियर इंजीनियर को नोटिस भी नहीं दिया गया है।साथ ही आरोप लगाया कि जनता एवं अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्रों पर जनहित में कोई भी आदेश नहीं करते न्यायालय में बिना गुण दोष के आधार पर पत्रावलियों का निस्तारण करके विधि विरूद्ध कार्य करते हैं जनता की समस्याओं का निस्तारण नहीं करते। इसी तरह पत्र में लिखा है कि नरेंद्र कुमार तहसीलदार महोदय कालपी जनहित का कार्य नहीं करते जनता से अभदृता से बात करते हैं।धारा 35 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 अधिनियम के अविवादित पंजीकृत बैनामो की पत्रावलियों में अवैध धन (रिस्वत) लिए दाखिल खारिज के वादों का निस्तारण नहीं करते जिस पत्रावली में अवैध धन रिश्वत नहीं मिलता वह दाखिल खारिज के बाद निरस्त कर दिए जाते हैं।

जिससे अधिवक्ताओं में आक्रोष व्याप्त है। अधिवक्ता संघ ने कहा जब तक निर्माणाधीन हाल तथा स्थिति नहीं हो जाता और उपजिलाधिकारी तथा तहसीलदार का स्थानांतरण नहीं हो जाता अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे और और समस्त अधिवक्ता न्यायालय में न्यायिक कार्य नहीं करेंगे।

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