कानपुर देहात में मारपीट के मामले में तीन महिलाओं को सजा, लगा अर्थदंड
अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो-दो दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।

कानपुर देहात: जनपद के थाना रूरा क्षेत्र के बचीत भरतू गांव में वर्ष 2022 में हुई मारपीट के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम (ACJM-I) की अदालत ने जुर्म स्वीकार करने पर तीन महिला अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए न्यायालय उठने तक की सजा और ₹1,000-₹1,000 के अर्थदंड से दंडित किया है। अर्थदंड न देने पर अभियुक्तों को दो-दो दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा।
मामला 30 सितंबर 2022 का है, जब बचीत भरतू निवासी लज्जावती, नीलम और शिल्पी पर मारपीट का आरोप लगा था। वादी की शिकायत पर थाना रूरा में एनसीआर संख्या 218/2022 धारा 323 भादवि के तहत मामला दर्ज किया गया था। पुलिस ने मामले की गहन जांच करते हुए वादी और गवाहों के बयानों व साक्ष्यों के आधार पर 3 दिसंबर 2022 को न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था।
प्रदेश भर में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत थाना रूरा पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन पक्ष और मॉनिटरिंग सेल ने अदालत में प्रभावी पैरवी की। ठोस साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के सामने अभियुक्तों ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। अदालत ने सभी पक्षों को सुनने के बाद तीनों महिलाओं को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।



