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कानपुर देहात: पति के हत्यारे को मिली आजीवन कारावास की सजा, कोर्ट ने लगाया 27 हजार रुपये का जुर्माना

अकबरपुर पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से 2014 के हत्या कांड में मिला न्याय

कानपुर देहात:  जनपद के थाना अकबरपुर क्षेत्र में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस और अभियोजन पक्ष को बड़ी सफलता मिली है। करीब 12 साल पुराने हत्या के मामले में त्वरित न्यायालय प्रथम (अपर जिला एवं सत्र न्यायालय) ने फैसला सुनाते हुए अभियुक्त मोहम्मद शरीफ को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास और 27,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर उसे 5 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

घटना 27 सितंबर 2014 की है, जब अकबरपुर के ग्राम बारा निवासी मोहम्मद शरीफ पुत्र सत्तार शाह ने वादिनी के पति की हत्या कर दी थी। इस संबंध में थाना अकबरपुर में हत्या (धारा 302 भादवि) का मुकदमा दर्ज किया गया था। जांच के दौरान 12 दिसंबर 2014 को पुलिस ने अभियुक्त के कब्जे से आलाकत्ल (अवैध शस्त्र) बरामद किया, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत दूसरा मामला दर्ज हुआ।

विवेचना अधिकारी ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी। थाना अकबरपुर पुलिस, कोर्ट पैरोकार, मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में मजबूत साक्ष्य और गवाह पेश किए गए। ठोस सबूतों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त मोहम्मद शरीफ को उम्रकैद की सजा सुनाई।


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