कानपुर देहात: चरस तस्करी के आरोपी को 1 साल की जेल, कोर्ट ने लगाया 10 हजार का जुर्माना
शिवली पुलिस और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी से मिली सफलता

कानपुर देहात: जनपद के थाना शिवली क्षेत्र में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अवैध चरस बरामदगी के मामले में सुनवाई करते हुए एडीजे-5/एनडीपीएस कोर्ट, कानपुर देहात ने अभियुक्त रिहान खान को दोषी करार दिया है। अदालत ने अभियुक्त को जेल में बिताई गई अवधि को समायोजित करते हुए 1 वर्ष का कठोर कारावास और ₹10,000 के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
मामला 15 अप्रैल 2018 का है, जब शिवली पुलिस ने ग्राम मलिकपुर निवासी रिहान खान पुत्र सलीम खान के कब्जे से 270 ग्राम अवैध चरस बरामद की थी। पुलिस ने मामले में धारा 18/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचक ने तत्परता दिखाते हुए साक्ष्य जुटाए और 23 अक्टूबर 2018 को न्यायालय में आरोप पत्र (चार्जशीट) दाखिल कर दिया।
अदालत में पेश किए गए ठोस साक्ष्यों, गवाहों के बयानों और अभियुक्त द्वारा जुर्म स्वीकार करने के आधार पर कोर्ट ने उसे दोषी ठहराया। थाना शिवली पुलिस, कोर्ट पैरोकार, अभियोजन और मॉनिटरिंग सेल की प्रभावी पैरवी के चलते यह फैसला संभव हो सका।



