कानपुर में बुजुर्गों के लिए बड़ी राहत, अब इन दस्तावेजों से भी बन सकेगी वृद्धावस्था पेंशन
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने समाज कल्याण विभाग को दिए अधिक से अधिक प्रचार के निर्देश।

कानपुर नगर में वृद्धावस्था पेंशन बनवाने वाले बुजुर्गों के लिए उत्तर प्रदेश शासन ने आयु सत्यापन की प्रक्रिया को बेहद आसान और सुविधाजनक बना दिया है। नगरीय क्षेत्रों में रहने वाले ऐसे बुजुर्ग जिनके पास हाईस्कूल का प्रमाणपत्र या परिवार रजिस्टर की नकल उपलब्ध नहीं है, वे अब राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे अन्य वैकल्पिक दस्तावेजों के माध्यम से भी अपनी आयु का सत्यापन करा सकेंगे।
जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने इस नई व्यवस्था की जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व में जारी शासनादेश के अनुसार, वृद्धावस्था पेंशन के लिए आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को आयु प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। इसके बाद से शहरी इलाकों में ऐसे कई मामले सामने आ रहे थे जहां पात्र बुजुर्गों के पास न तो हाईस्कूल का सर्टिफिकेट था और न ही निकाय स्तर पर परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर उपलब्ध था। बुजुर्गों की इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए शासन ने अब वैकल्पिक दस्तावेजों को मान्यता दे दी है।
इन वैकल्पिक दस्तावेजों को मिली मान्यता
शासन द्वारा जारी नई गाइडलाइन के अनुसार, अब नगरीय क्षेत्रों के आवेदक निम्नलिखित दस्तावेजों का उपयोग आयु सत्यापन के लिए कर सकते हैं:
-
राशन कार्ड
-
मतदाता पहचान पत्र (वोटर आईडी)
-
ड्राइविंग लाइसेंस
-
पासपोर्ट
-
पैन कार्ड
देना होगा स्व-घोषणा पत्र
इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए आवेदकों को एक निर्धारित प्रारूप पर स्व-घोषणा पत्र (सेल्फ डिक्लेरेशन) देना होगा। इस पत्र में उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि उनके पास हाईस्कूल स्तर का कोई शैक्षिक प्रमाणपत्र उपलब्ध नहीं है और उनके क्षेत्र में परिवार या कुटुम्ब रजिस्टर की व्यवस्था नहीं है।
केवल शहरी क्षेत्रों के लिए प्रभावी होगी व्यवस्था
जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि आयु सत्यापन की यह नई ढील केवल नगरीय क्षेत्रों के आवेदकों के लिए ही लागू होगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पेंशन के लिए पूर्व से चली आ रही निर्धारित व्यवस्था ही प्रभावी रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि इस नई व्यवस्था का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए ताकि कोई भी पात्र बुजुर्ग जानकारी के अभाव में पेंशन योजना के लाभ से वंचित न रहे।



