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श्रावण मास व कांवड़ यात्रा को लेकर कानपुर देहात में ट्रैफिक डायवर्जन लागू, जानें भारी वाहनों के लिए कौन से रास्ते रहेंगे बंद

बीते 30 जुलाई से 28 अगस्त तक कांवड़ यात्रा के दौरान सावन के हर सोमवार को प्रभावी रहेगा विशेष रूट प्लान

अकबरपुर/कानपुर देहात।श्रावण मास एवं कांवड़ यात्रा 2026 को सुरक्षित और सुगम बनाने के उद्देश्य से यातायात पुलिस कानपुर देहात ने बड़ा फैसला लिया है। 30 जुलाई से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 तक चलने वाली कांवड़ यात्रा के दौरान जनपद में भारी वाहनों का रूट डायवर्जन लागू किया गया है। सावन के प्रत्येक सोमवार व उसके पूर्व दिवसों पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर यह प्रतिबंध प्रभावी रहेगा।

 

यातायात पुलिस के अनुसार, भारी वाहनों का डायवर्जन 02 अगस्त (रविवार) रात्रि 08 बजे से 03 अगस्त (सोमवार) रात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा। इसी क्रम में 09 अगस्त से 11 अगस्त, 16 अगस्त से 17 अगस्त तथा 23 अगस्त से 24 अगस्त की रात्रि 12 बजे तक यह व्यवस्था लागू रहेगी।

 

कानपुर नगर के चौबेपुर से शिवली की तरफ आकर जालौन-झांसी जाने वाले भारी वाहन अब चौबेपुर, कल्याणपुर और पनकी से एनएच-19 (NH-19) वाया बाराजोड़ होकर अपने गंतव्य को जा सकेंगे। वहीं कल्याणपुर से शिवली व मैथा की तरफ आने वाले भारी वाहनों को ग्राम टिकरा से बाएं मोड़कर सचेंडी से एनएच-19 होकर भेजा जाएगा, जबकि सचेंडी से मैथा की तरफ भारी वाहनों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

 

इसके अलावा कानपुर नगर के थाना अरौल और बिल्हौर से रसूलाबाद (कानपुर देहात) की तरफ आने वाले भारी वाहनों का प्रवेश पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। साथ ही कन्नौज व औरैया की तरफ से याकूबपुर तिराहा होते हुए थाना रसूलाबाद की ओर आने वाले भारी वाहनों पर भी रोक रहेगी। जालौन से कानपुर देहात के भोगनीपुर होकर कानपुर नगर जाने वाले भारी वाहन अब भोगनीपुर चौराहे से दाहिने मुड़कर घाटमपुर होते हुए अपने गंतव्य की ओर जाएंगे।

 

अकबरपुर से रूरा मार्ग और बिरहाना (सिकंदरा) से झींझक मार्ग पर दिन में (सुबह 7 से रात 10 बजे तक) पूर्व से लागू प्रतिबंध के साथ-साथ अब रात्रि में भी भारी वाहनों का आवागमन प्रतिबंधित रहेगा। इसी तरह रनिया से मैथा मार्ग पर भी दिन के समय लागू रोक के साथ-साथ रात्रि में भी भारी वाहन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।

 

यातायात पुलिस ने स्पष्ट किया है कि यह रूट प्लान सीमावर्ती जनपदों के साथ समन्वय स्थापित कर तैयार किया गया है और आवश्यकतानुसार इसमें बदलाव किया जा सकता है। पुलिस ने ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, व्यापार मंडल, टैक्सी यूनियन और आम जनता से इस निर्देश का अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने की अपील की है।

 

साथ ही सभी वाहन चालकों से विशेष अनुरोध किया गया है कि सड़क पर चल रही एम्बुलेंस को प्राथमिकता देते हुए तुरंत रास्ता दें, ताकि किसी भी मरीज का अनमोल जीवन बचाया जा सके। किसी भी असुविधा या आपात स्थिति में नागरिक पुलिस कंट्रोल रूम के नंबर 9454417452 या 8707083336 पर संपर्क कर सकते हैं।

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